परवेज अख्तर/सिवान : सामाजिक सुरक्षा निदेशालय 2019 के आलोकमें वृद्ध जनों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए वृद्ध जनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को 400 रुपए प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने पर 600 रुपए प्रतिमा पेंशन दी जाएगी। इसको ले प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर शनिवार को सहुली पंचायत से 33 आवेदन जमा लिया गया। वहीं पियाऊर पंचायत से 10 जून को आवेदन लिया जाएगा। इस संदर्भ में प्रखंड कार्यपालक सहायक अकीबुल हक ने बताया कि वृद्ध पेंशन जमा कराने हेतु पेंशन आवेदक सहमति पत्र बैंक से प्रमाणित कराके स्वयं लाकर जमा करेंगे तथा बैंक ही प्रमाणिक करेगा कि आवेदक के खाता पर आधार सिडिंग है अथवा नहीं। आधार स्वयं प्रमाणित, बैंक खाता स्वयं प्रमाणित एवं दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आरटीपीएस काउंटर पर जमा किया जाएगा।
सहुली से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 33 आवेदन प्राप्त
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