परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत ने शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण करने वाले मुख्य आरोपित को कांड का दोषी पाकर पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक ललन राम से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त रामसूरत चौहान को भादवि की धारा 366 ए के अंतर्गत 5 साल सश्रम कारावास की सजा एवं 5 हजार का आर्थिक दंड दिया है।अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना की एक नाबालिग को 21 मई 2013 की रात्रि में पड़ोस के ही रामसूरत चौहान एवं अन्य ने शादी के नीयत से बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। ग्रामीणों द्वारा भी लड़की के साथ रामसूरत चौहान को देखा गया था। अपहृता की मां किशोरी देवी के बयान पर मुफस्सिल थाने में रामसूरत चौहान एवं मोतीलाल चौहान के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने मोतीलाल चौहान को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश पारित कर दिया।
नाबालिग के अपहरण मामले में मुख्य आरोपी को 5 साल की सजा
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