परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने शराब खोरी से जुड़े मामले में अभियुक्त को पचास हजार रुपये का आर्थिक दंड की सजा दी है।अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक तारकेश्वर प्रसाद से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 37-बी के अंतर्गत दोषी पाते हुए आरोपित अभियुक्त सागर पांडेय पर 50 हजार का आर्थिक दंड आरोपित किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई 2018 को रेलवे स्टेशन पर शराब पीकर एक युवक की हंगामा करने की सूचना रेल पुलिस को प्राप्त हुई। तत्पश्चात रेलवे पुलिस ने अभियुक्त सागर पांडेय को गिरफ्तार कर लिया।
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