परवेज अख्तर/सिवान : त्वरित न्यायालय द्वितीय सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को हत्याकांड से जुड़े मामले के नामजद एवं मुख्य आरोपित को कांड का दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले सहायक अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त स्वामीनाथ राय के विरुद्ध भादवि की धारा 302 एवं 201 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बसंतपुर थाना के कुमकुमपुर गांव निवासी श्रीनिवास सिंह 1 अप्रैल 2004 को स्थानीय बाजार मलमलिया गए हुए थे, लेकिन जब वे देर रात को भी वापस नहीं आए तो दूसरे दिन खोजबीन करने पर उनका शव मलमलिया नहर के पास से बरामद हुआ था। श्रीनिवास सिंह के भाई जनार्दन सिंह ने अज्ञात के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसंधान करते हुए यह पाया कि श्रीनिवास का बसंतपुर थाने के बरवा खुर्द गांव निवासी स्वामीनाथ राय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच कुछ दिन पूर्व मारपीट की घटना भी हुई थी।
न्यायालय ने श्रीनिवास हत्याकांड में आरोपित को कांड का दोषी करार दिया
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