परवेज़ अख्तर/सिवान:- अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सिवान ने बड़हरिया थाना क्षेत्र के परसवा टोला में स्थित मुर्गी फार्म को पंद्रह दिनों के अंदर हटाने का निर्देश बड़हरिया के अंचलाधिकारी व थाना को दिया है। लेकिन आदेश के पन्द्रह दिन बीत जाने के बाद भी कोई करवाई नही हुई। परसवा टोला निवासी आमीर हुसैन व ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को आवेदन दिया था जिसने कहा था कि सलीम अंसारी वो कलीम अंसारी , पिता स्व0 अजीमुदीन अंसारी द्वारा बीच गांव में मुर्गी फार्म हाउस खोला गया है जिसके बदबू एवं गंदगी से बच्चों , बुढ़ों एवं महिलाओं को लाईलाज बीमारी होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। मुर्गी फार्म बीच गॉव में है जहाँ मस्जिद , मदरसा , विद्यालय एवं घनी आबादी है। ग्रामीणों द्वारा गाँव के बीच से मुर्गी फार्म हाउस को हटवाने की प्रार्थना की गई थी। इसके आलोक में अंचलाधिकारी , बड़हरिया एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी , बड़हरिया से प्रतिवेदन की मॉग की गई । विपक्षी द्वारा कारण – पृच्छा दाखिल किया गया।विपक्षी द्वारा दाखिल कारण – पृच्छा असंतोषप्रद पाया गया। अंचलाधिकारी , बड़हरिया एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी , बडहरिया के पत्रांक 402 दिनांक 03 . 04 . 19 द्वारा प्राप्त संयुक्त जॉच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम परसवा टोला में सलीम अंसारी एवं कलीम अंसारी , पिता स्व0 अजीमुदीन अंसारी द्वारा खोले गए मुर्गी फार्म के कारण माहे तलत उम्र 35 वर्ष दम फुलने तथा उल्टी होने एवं शहनाज खातून , उर्म 30 वर्ष चर्म रोग की बीमारी से पीड़ित हो गए हैं । इनके अतिरिक्त अन्य ग्रामीणों में भी बीमारी फैलने का भय व्याप्त है। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम परसवा टोला , प्रखण्ड बड़हरिया में खोले गए उक्त मुर्गी फार्म के कारण उत्पन्न हो रही बीमारियों से स्थानीय ग्रामीण प्रभावित हैं जिससे आम जन जीवन त्रस्त हैं । अतः विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि पन्द्रह दिनों के अन्दर मुर्गी फार्म हटा लें । आदेश की प्रति अंचलाधिकारी , बडहरिया एवं थानाध्यक्ष , बड़हरिया को भेजते हुए निदश दिया जाता है कि सम्त आदेश का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
एसडीओ ने 15 दिनों के अंदर मुर्गी फार्म हटाने का दिया निर्देश, स्थानिय प्रशासन व थाना को भेजा गया लिखित निर्देश
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