परवेज अख्तर/सिवान:- एडीजे वन मनोज कुमार तिवारी की अदालत में पांच वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास के मामले में दोषी पाते हुए 12 पॉस्को एक्ट मे डेढ़ वर्ष की सजा सुनाया है. बताते चलें कि 9 जून 2018 को आंदर थाने के महमूदपुर निवासी धर्मेंद्र बैठा की पत्नी प्रियंका देवी अपने मायके सिसवन पूरब टोला से मां चंद्रमुखी देवी व पुत्री के साथ सिसवन बस स्टैंड से सुबह 6 बजे डॉक्टर को दिखाने के लिए सीवान आ रही थी. उसी दौरान इसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति पांच वर्षीय बच्ची को गोद में बैठा लिया. कुछ देर के बाद बच्ची चिल्लाने लगी. उसके बाद बच्ची को उस व्यक्ति से अपनी गोद में ले लिया. बच्ची ने उसके संबंध में गलत काम करने की शिकायतकी. जिसके बाद उसकी मां ने महिला थाने में आकर महिला थाना कांड संख्या-38/18 दर्ज कराया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तभी से वह जेल में बंद है. आरोपी गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के बरारी जगदीश निवासी मुंशी राय है. कोर्ट में अभियोजन की तरफ से विशेष एपीपी नरेश कुमार सिंह और बचाव पक्ष की तरफ से सुभाष्कर पांडे ने बहस किया. जिसके बाद कोर्ट ने डेढ़ वर्ष की सजा तथा ₹500 जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 15 दिन की सजा काटनी होगी.
दुष्कर्म मामले में पास्को एक्ट में डेढ़ साल की सजा
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