परवेज़ अख्त/सिवान:
विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर वोटरों को मतदाता रजिस्टर पर साइन करने और ईवीएम का बटन दबाने के पहले वोटरों को सिर्फ दाहिने हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स दिया जाएगा। साथ ही वोटरों के बाएं हाथ की उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। ग्लव्स के अलावा वैसे वोटर जो साइन नहीं कर सकते, उन्हें ईयर बड दिए जाएंगे। ईयर बड के जरिये वे स्याही निकाल कर हाथ के अंगूठे में लगाएंगे और फिर मतदाता रजिस्टर पर निशान लगाएंगे। इस संबंध में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह कदम उठाया है।
बिना मास्क वाले मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश की नहीं होगी अनुमति
वोटरों को मतदाता रजिस्टर में साइन करने और इवीएम के बैलेट यूनिट का बटन दबाने के लिए मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर ही हैंड ग्लब्स दिए जाएंगे। साथ ही उपलब्ध कराए गए ग्लब्स को मतदान की प्रक्रिया के बाद मतदान कक्ष के बाहर रखे निर्धारित कूड़ेदान में डालना होगा। इसके अलावा मतदान केंद्र पर मास्क पहनकर नहीं जाने वाले मतदाताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड 19 रेगुलेशन 2020 के अंतर्गत अधिसू्चना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
निर्वाचन विभाग ने चुनाव आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी ब्रॉड गाइडलाइन के आधार पर तैयार किए गए त्रिस्तरीय प्लान में मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निर्देशों का अक्षरश: पालन कराया जाएगा।
अनिल कुमार तिवारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान