परवेज़ अख्तर/सिवान
जिले के वैसे ईंट भट्ठा संचालक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अबतक रॉयल्टी जमा नहीं कराई है, उनके खिलाफ खनन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसे भट्ठा मालिकों के विरुद्ध नीलामवाद दायर करने की कार्रवाई करने में विभाग जुट गया है। खनन विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार समय सीमा व्यतीत होने के बावजूद जिले में संचालित 223 ईंट भट्ठों में से मात्र 163 ईंट भट्ठा संचालकों ने ही विभाग में रॉयल्टी जमा कराई है। जबकि 60 ईंट भट्ठा संचालकों ने स्वामित्व राशि नहीं जमा किया है। स्वामित्व राशि जमा नहीं करने वाले ईंट भट्ठा संचालकों को विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है। खनन पदाधिकारी उपेंद्र पासवान ने बताया कि स्वामित्व राशि नहीं जमा करने वाले ईंट भट्ठा संचालकों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
1 लाख 12 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष जमा करनी होती है स्वामित्व राशि
जिले में सभी ईंट भट्ठा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। इसलिए रॉयल्टी के रूप में ईंट भट्ठा संचालकों को एक लाख 12 हजार 500 स्वामित्व राशि देनी होती है। जानकारी के अनुसार जिले में करीब 223 ईंट भट्ठा संचालित हो रहे हैं।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
जिले के लगभग 60 ईंट भट्ठा संचालकों पर रॉयल्टी की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 का बकाया है। इन संचालकों को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है। रॉयल्टी की राशि नहीं करने वाले ईंट भट्ठा मालिकों के विरुद्ध नीलामवाद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उपेंद्र पासवान, खनन पदाधिकारी, सिवान