जमीन के दाखिल खारिज की समय सीमा बढ़ी, अब 35 दिन का वक़्त लगेगा

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पटना: राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पूरा फोकस जमीन संबंधी मामलों और इससे जुड़े विवादों पर केंद्रित कर दिया है नीतीश कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि भू माफिया पर नकेल कसी जाए राज्य के अंदर जमीन के दाखिल खारिज को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला किया है अब 21 दिन की बजाय दाखिल खारिज की समय सीमा 35 दिन की गई है.

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राज्य में अब 21 दिन की जगह 33 दिन में दाखिल खारिज का काम होगा विभाग में ऑनलाइन दाखिल खारिज भू राजस्व वसूली जमाबंदी परिमार्जन जैसे मामलों में निष्पादन की समय सीमा को बढ़ा दिया है इसके लिए 14 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है विभाग का मानना है कि इस समय सीमा बढ़ाए जाने से ऐसे मामलों के निष्पादन में मदद मिलेगी.

विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक पुराने मामलों को 31 दिसंबर तक के निपटाने का टारगेट दिया गया है विभागीय आदेश के मुताबिक पटना के डीएम कुमार रवि ने 63 दिन पुराने मामलों का निष्पादन 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश भी जारी किया है पटना जिले में 21 दिन में दाखिल खारिज के निष्पादन नहीं होने के 40000 से ज्यादा मामले लंबित हैं पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा है कि ऐसी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है इसके पूर्व भी दाखिल खारिज के मामले में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर गाज गिरती रही है.