परवेज़ अख्तर/सिवान:
जिलों में संचालित जांच घर, पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर की कुंडली सार्वजनिक होगी। कौन जांच घर अवैध है और किसे सरकार ने वैध घोषित किया है, इसकी जानकारी अब आम जनता को भी मिलेगी। इसको लेकर सरकार के विशेष सचिव ने सिविल सर्जन को आदेश जारी किया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक के विपरीत संचालित चिकित्सा संस्थानों, जांच घरों, पैथोलॉजिकल सेंटरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बंद करने की दिशा में सुनिश्चित कदम जिला स्तर पर उठाने को आदेशित किया है। इस संबंध में सिविल सर्जन डा. यदुवंश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में संचालित वैध और अवैध जांच घर, पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर की जानकारी देने के लिए सूची जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करते हुए आम जनता के हित में प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
सरकारी कार्यालयों समेत चिकित्सा संस्थानों में लगेगी सूची
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के सचिव ने सिविल सर्जन कार्यालय, समाहरणालय परिसर, अनुमंडल कार्यालय, सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों, प्रखंड कार्यालयों, सीडीपीओ कार्यालयों सहित सभी सरकारी कार्यालयों में वैध और अवैध जांच घर, पैथोलॉजिकल लैबोरेट्री और डायग्नोस्टिक सेंटर की सूची प्रदर्शित करवाने और समय-समय पर चिकित्सा संस्थानों की सूची अपडेट करने का फरमान जारी किया है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर लिया गया है निर्णय
जिले में वैध और अवैध चिकित्सा संस्थानों, जांच घरों, पैथोलॉजिकल सेंटरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के आलोक में सरकार के विशेष सचिव द्वारा जारी किए गए फरमान माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सीडब्लूजेसी 20444/2014 इंडियन एसोसिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनाम राज्य सरकार द्वारा 30 अगस्त 2018, 2 जुलाई 2019, 9 दिसंबर 2019 तथा 23 नवंबर 2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में जारी किया गया है।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
आदेश का अनुपालन करते हुए स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा। स्पेशल टीम की रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में पत्र के आलोक में तैयार सूची का प्रदर्शन भी होगा।
डा. यदुवंश कुमार शर्मा, सिविल सर्जन, सिवान