- दो मादा और एक नर सूअर की करनी होगी खरीद
- 10 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा चयन
- आवेदन ऑन लाइन लिए जाएंगे, आवेदक के खाते में 3780 रुपये होना अनिवार्य
परवेज अख्तर/सीवान:
लॉक डाउन के दौरान बेहाल रहे परिवारों खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए सरकार ने सूअर पालन के लिए नई योजना लेकर आई है जिसके तहत तीन सूअरों की खरीद के लिए उसे 18 हजार 900 रुपये प्रदान किए जाएंगे. इसमें दो मादा और एक नर सूअर की खरीद की जानी है. प्रति सूअर की कीमत सरकार ने 6 हजार रुपये तय की है और पांच प्रतिशत इंश्यारेंस शुल्क के रूप में 900 रुपये प्रदान करने का फैसला किया है इस तरह एक परिवार को तीन सूअरों की खरीद के लिए 18900 रुपये दिए जाएंगे. सूकर विकास योजना- बिहार सरकार के सूकर विकास योजना के तहत राज्य भर में 359.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सूकर पालन के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, पालकों के आय में वृद्धि तथा पशु जन प्रोटीन की उपलब्धता के साथ-साथ मांस के उत्पादन में वृद्धि किया जाना है.आवेदन और अनुदान पाने की प्रक्रिया- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य को पाने के लिए सभी तरह के लाभुकों द्वारा खरीदे गए सूकरों का प्रतिवेदन राज्य स्तर पर उपलब्ध कराना है. जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत होने के सात दिनों के अंदर चयन लाभुकों को शपथ पत्र देना होगा. इसमें लाभुकों सूकर पालन की अपनी योग्यता दिखानी होगी.
इस योजना के तहत प्रभावित मजदूरों के परिवारों को प्राथमिकता दिया जाना है. इच्छुक को ऑन लाइन आवेदन करना होगा. 10 जनवरी तक आवेदन कर देने की अंतिम तिथि निर्धारित है. आवेदन के विभागीय वेबसाइट https: state.bihar.gov.in/ahd/citizenHome.html पर जाकर पंजीकरण करना होगा.एक आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र समर्पित किया जाएगा. अनुसूचित जन एवं जनजाति का जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा वहीं सूकरों की खरीद के बाद उसके रख-रखाव एवं भोजन की व्यवस्था लाभुकों को स्वयं करना होगा.पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा जो लाभुक पहले आवेदन करेंगे उन्हें पहले चयनित किया जाएगा.