गोपालगंज: नदी से बालू व मिट्टी निकालने पर होगी प्राथमिकी

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गोपालगंज: बैकुण्ठपुर अंचल के अंचलाधिकारी राकेश कुमार दुबे ने अंचल के राजस्व कर्मचारियो की एक बैठक कर यह चेतावनी दिया कि हल्का क्षेत्र में नदी से बालू और किसी अन्य इलाकों से भी मिट्टी नही निकाला जा सकेगा। राजस्व कर्मचारियो को अंचलाधिकारी ने बताया कि बगैर लाइसेंस के साधारण मिट्टी के निष्कासन एवम प्रेसन पर रोक लगाई गई है। अवैध खनन , परिव्हनव्म भंडारण निवारण के विरुद्ध खनन एवम भूतत्व विभाग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में साधारण मिट्टी एक लघु खनिज है।

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इसका निष्कासन एवम प्रेसन बिल्कुल अवैध है। पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर नियमानुसार कानूनी कारवाई तय है। यदि कोई मिट्टी या बालू निकलता है तो वह कानून का उल्लंघन होगा। वैसे लोगो को चिन्हित कर शीघ्र ही प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। अंचलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारियो को निर्देशित किया है कि बगैर अनुज्ञप्ति के कही भी मिट्टी या बालू का निकासी बर्दास्त नही की जाएगी।