गोपालगंज: करीब ढाई साल पूर्व उचकागांव थाना क्षेत्र के गुरम्हा गांव में ताश खेलने से मना करने पर एक युवक की पीटकर हत्या किए जाने की घटना में नामजद दोनों आरोपितों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपितों को सजा काटने क लिए चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया। मामले में सरकार की ओर से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता शारिक इमाम ने न्यायालय में बहस की।
जानकारी के अनुसार, उचकागांव थाना क्षेत्र के गुरम्हा गांव में कुछ लोग अवध लाल कुशवाहा के बगीचे में बैठकर 14 जुलाई 2018 को ताश खेल रहे थे। इस बात की जानकारी होने के बाद अवध लाल कुशवाहा के भाई ज्ञानचंद कुमार उन्हें मना करने अपने बगीचे में पहुंचे। ताश खेलने से रोकने पर गांव के दो लोगों ने उनपर जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसे इलाज के लिए परिवार के सदस्यों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई।
दो को बनाया गया था नामजद आरोपित
घटना को लेकर अवध लाल कुशवाहा के बयान पर उचकागांव थाने में कांड संख्या 191/2018 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें गुरम्हा गांव के ही कपूरी प्रसाद तथा दयाराम प्रसाद को नामजद आरोपित बनाया गया था। इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद हत्याकांड की सुनवाई सत्र न्यायालय में प्रारंभ हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपित कपूरी प्रसाद तथा दयाराम प्रसाद को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी विजय कुमार वर्मा तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता शारिक इमाम ने न्यायालय में बहस की।