परवेज अख्तर/सिवान : वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण करीब 11 माह से बंद जिले के प्राथमिक विद्यालय सोमवार से खुल जाएंगे। सभी सरकारी व निजी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू होगी। इस दौरान स्कूलों में पुरानी रौनक देखने को मिलेगी। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिउर रहमान ने बताया कि स्कूल संचालकों व प्रधानाध्यापकों को कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
बता दें कि साल के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले चार जनवरी से कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया था। इसके साथ ही कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद आठ फरवरी से छठवीं कक्षा से अब पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई थी। अब प्रथम कक्षा से पांचवीं तक का स्कूल खोला गया है। अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिए थे शिक्षण संस्थान : वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2020 में 14 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए 22 मार्च तक स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद दिनों दिन संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल-कॉलेजों सहित सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया गया था।
प्रत्येक वर्ग में 50 फीसद होगी छात्रों की उपस्थित : डीइओ ने बताया कि शैक्षिक संस्थानों को खोलने से पहले व बंद करने के बाद सैनिटाइज करना होगा। कोरोना संक्रमण के खतरों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में कुल बच्चों की संख्या का 50 प्रतिशत की उपस्थिति रखने का निर्देश जारी किया गया है। इसकी प्रखंडस्तर पर मॉनिटरिग को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेशित किया गया है। इसमें सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से करने की बात कही गई है। दो-दो मास्क उपलब्ध कराएंगी जीविका दीदी : स्कूलों में जीविका दीदी द्वारा बच्चों को दो-दो मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं दीवारों पर शारीरिक दूरी एवं मास्क लगाने का पोस्टर चस्पा किया जाएगा। शैक्षिक संस्थानों एवं विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। विद्यालय में हाथ की सफाई की सुविधा, थर्मल स्क्रीनिग मशीन, सैनिटाइजर एवं साबुन की व्यवस्था करने का निर्देश प्रधानाध्यापकों व निजी स्कूल संचालकों को दी गई है। शिक्षकों व छात्रों को मास्क पहनकर अनिवार्य रूप से आना होगा। स्कूलों में नहीं होंगे समारोह व आयोजन :
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालयों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर हाल में विद्यालय में शारीरिक दूरी का अनुपालन कराना होगा। शैक्षिक संस्थान व विद्यालयों में वैसे आयोजन नहीं किए जाएंगे, जहां भौतिक या शारीरिक दूरी का अनुपालन करना संभव नहीं हो। समारोह व आयोजन से विद्यालय को दूर रखा जाएगा।