परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष अदालत पन्नालाल की अदालत ने शराब के धंधेबाज से जुड़े ट्रक के ड्राइवर और खलासी को दोषी पाते हुए आठ वर्ष कारावास दी है। अदालत ने आरोपित अभियुक्तों पर दो- दो लाख आर्थिक दंड की भी सजा दिया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार और उत्तर प्रदेश के मेहरौना पुल के पास श्रीकरपुर चेक पोस्ट पर 19 सितंबर 2019 को गश्ती पुलिस ने चेकिंग के दौरान अनार से भरे एक ट्रक की जब चेकिंग किया तो ज्ञात हुआ कि सड़े हुए अनार के पेटियों के नीचे शराब की बोतलें छुपाई गई थी।
बरामद शराब लगभग साढ़े तीन हजार लीटर थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए एवं 40 ए के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया। ड्राइवर हरियाणा के सोनीपत जिला निवासी नंदकिशोर सिंह बताया जाता है जबकि खलासी नई दिल्ली के जहांगीरपुर निवासी इंद्रमणि तिवारी है। विचारण के पश्चात अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाकर भादवि की धारा 420 के अंतर्गत 5 वर्ष कारावास तथा भादवी की धारा 30 ए एवं 40 ए के अंतर्गत 8 वर्ष कारावास तथा प्रत्येक धाराओं के अंतर्गत एक- एक लाख रुपये अतिरिक्त आर्थिक दंड की सजा दी है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक तारकेश्वर पटेल ने बहस किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभास्कर पांडेय ने बहस किया।