परवेज अख्तर/सीवान : एडीजे छह जीवन लाल की अदालत में चार वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में आरोपी टिंकू राम को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्मान भी लगाया है. उसे भादवि की धारा-377 में पांच वर्ष व पास्को एक्ट में सात वर्ष की सजा सुनायी गयी है.
बताते चलें कि सीवान नगर थाना कांड संख्या 206/16 में मो. क्यामुद्दीन, जो समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना के तरसपुर निवासी है, वर्तमान में नगर थाना क्षेत्र के सिसवन ढ़ाला स्थित असगर अली के मकान में किराया पर रहता है ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आवेदन में कहा था कि कि 14 मार्च 2016 की संध्या पांच बजे मेरे बगलगीर टिंकू राम ने मेरे चार वर्षीय पुत्र को उठाकर अपने घर के छत पर ले गया तथा मेरे बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. बच्चे को छत से बुलाया गया, जहां उसने अपनी आप बीती बताई. उसके बाद टिंकू राम को खोज कर पकड़ लिया गया.
पुलिस को फोन कर के उसे सौंप दिया गया. मामले में कोर्ट में अभियोजन की तरफ से विशेष एपीपी नरेश कुमार सिंह ने गवाही कराई तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता धर्मनाथ सिंह नंबर एक ने गवाह का जिरह किया. दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद आरोपी टिंकू राम को दोषी पाया गया. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनायी. सभी सजायें साथ साथ चलेगी.