पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरे बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में लॉकडाउन लगने की जानकारी नीतीश कुमार ने खुद ट्विटर पर दी थी। अब लॉकडाउन लगने के बाद यह जानना जरूरी है कि किन-किन क्षेत्रों में लोगों को छूट मिलेगी। सरकार की ओर से जारी किए गए पत्र में इसका बिंदुवार जिक्र किया गया है किन-किन क्षेत्रों में बंदी के बाद भी आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे।
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जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे।
- रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
- सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
- अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
- विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा
- अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं
- सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश
- राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज
- सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट
- सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे
- ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे
- निर्माण कार्य जारी रहेगा
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद
- बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।