परवेज अख्तर/सिवान: कोरोना की दूसरी लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई पास जारी किए जा रहे हैं . इस संबंध में शासन स्तर से प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इसके तहत आम जन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए ई पास के लिए आवेदन किया जाता है . आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भी ई पास के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट फिर से शुरू की गई है. ई-पास पोर्टल से संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है.
एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों के पास के लिए आवेदन कर सकेगी. ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण और सत्यापन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. इसके बाद आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाएगा. ई पास की इलेक्ट्रॉनिक कापी भी मान्य होगी. जिला की सीमा के अंतर्गत एसडीएम व प्रदेश की सीमा के भीतर अंतरजिला के लिए डीएम द्वारा नामित एडीएम पास जारी करने के लिए अधिकृत होंगे. उक्त उक्त आशय की जानकारी महाराजगंज के एसडीएम रामबाबू कुमार ने सीवान के डीएम अमित कुमार पांडेय के पत्र के आलोक में दी .