गोपालगंज: मुफ्त राशन देने में आनाकानी करने वाले डीलरों पर होगा प्राथमिकी

0
fir

आदेश के उल्लंघन करने परडीलरों का लाइसेंस भी होगा निरस्त

गोपालगंज: सरकार की ओर से कोरोना काल में दिए जा रहे मुफ्त राशन वितरण में गड़बड़ी और पैसा लिए जाने की शिकायत पर डीलरों के विरुद्ध केस दर्ज किया जाएगा। डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने कहा है कि महामारी व संकट के दौर में गरीबों का निवाला गटकने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी विक्रेता द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराने में कोई अनियमितता की जाती है या लाभुक से किसी प्रकार के भुगतान की मांग की जाती है तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सुसंगत धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वही मई माह के राशन के लिए कार्डधारियों को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

उनके स्थान पर खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्डधारी को माह मई एवं जून में दी जाने वाली मुफ्त खाद्यान्न प्रति यूनिट दो किलो गेहूं एवं तीन किलो चावल के अतिरिक्त है। वही उन्होंने लाभुकों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता द्वारा खाद्यान्न देने में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो इसकी सूचना वरीय अफसरों को दी जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न वैश्विक महामारी में खाद्यान्न आपूर्ति समस्या से निपटने तथा राशन कार्ड धारियों के सहूलियत को ध्यान में रखकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश पर जिले के सभी राशन कार्ड धारियों के लिए मई महीने में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।इसके आलोक में जिले के सभी राशन कार्ड धारियों को सरकार की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अपील की गई है।