छपरा: बिहार में इस बार फिर लॉकडाउन-4 लागू हो गया. यह लॉकडाउन 8 जून तक जारी रहेगा. इस लॉकडाउन में व्यापारियों को थोड़ी रियायत दी गई है. जिसके कारण अब अति आवश्यक सेवा समेत अन्य दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक अल्टरनेट डे पर खुलेंगी. सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ अब शाम चार बजे तक खुल सकेंगे. वहीं निजी दफ्तर बंद रहेंगे. सारण डीएम डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे ने तय किए किस दिन खुलेंगी कौन सी दुकाने.
प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों की सूची
किराना दुकान, डेयरी फार्म, मिल्क पार्लर, सभी अस्पताल, निजी क्लीनिक, मेडिकल और दवा की दुकान, अनाज मंडी, कॉमर्स सेवा, फल एवं सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकान, मीट मछली की दुकान, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप गैरेज एवं सर्विसिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल टायर ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं विक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा- सीमेंट, बालू, स्टोन चिप्स, सैनिटरी, फिटिंग, हार्डवेयर, साइकिल मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान, मोची की दुकान
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों की सूची
इलेक्ट्रॉनिक सामान (पंखा, कूलर, एयर कंडीशन एवं मरम्मत दुकान, सैलून और पार्लर, आभूषण दुकान, इलेक्ट्रॉनिक सामान यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी विक्रय एवं मरम्मत, फर्नीचर दुकान.
👉 मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानों की सूची :* 👇
कपड़ा एवं रेडीमेड दुकान, जूता चप्पल दुकान, ड्राई क्लीनर्स दुकान, बर्तन दुकान एवं खेलकूद सामग्री की दुकान, कृषि यंत्र दुकाने.
लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगे
- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं
- ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक)
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक
- ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्य
- शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोगों के शामिल रहने का निर्देश यथावत रखा गया है.
लॉकडाउन के दौरान इनपर रहेगी पाबंदियां
- सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति
- अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह प्रतिबंधित
- आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन भी बंद
- नियम के उल्लंघन करने पर गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, कॉलेज में परीक्षाएं नहीं होंगी
- सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रखने का निर्णय
- मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक
- सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद