परवेज अख्तर/सिवान : मंडल का राम गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई की गई। तीनों मामले पूर्व से विशेष सेशन न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में सुनवाई के लिए निश्चित थे। बढ़या पंचायत के उप मुखिया विश्वनाथ चौधरी पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में बतौर साक्षी के रूप में गवाही के लिए अभियोजन पक्ष ने उप मुखिया के गांव के ही निवासी राजेश यादव को गवाही के लिए प्रस्तुत किया। मुख्य परिक्षण में अभियुक्त ने घटना का समर्थन तो किया किंतु मो. शहाबुद्दीन की संलिप्तता से इन्कार कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने उक्त गवाह से जिरह किया। गवाही के दौरान गवाह राजेश यादव ने घटना की पुष्टि की और कहा कि चुनावी रंजिश को लेकर तत्कालीन उप मुखिया विश्वनाथ यादव पर बाजार में जानलेवा हमला किए गए थे। उनको गोली लगी थी। किंतु पुलिस को दिया गया बयान पलटते हुए गवाह ने मो. शहाबुद्दीन की घटना में संलिप्तता से पूर्णता इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने गवाह को पक्षद्रोही कबूल कर लिया। इसी मामले में दरोगा प्रसाद राय कॉलेज परिसर में पुलिस पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले से जुड़े मामले में आंशिक सुनवाई की गई ।एक अन्य मामले में भी संक्षिप्त सुनवाई हुई। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह, सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह तथा बचाव की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन के अतिरिक्त अधिवक्ता मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे।
बढ़ेया के तत्कालीन उप मुखिया पर जानलेवा हमले के मामले में गवाह पक्ष द्रोही
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