परवेज़ अख्तर/सिवान:- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को दुराचार से जुड़े मामले में सुनवाई के पश्चात नामजद दो अभियुक्तों को सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक ललन राम एवं भागवत राम से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने मुख्य अभियुक्त बृजबिहारी सिंह को दुष्कर्म एवं पाक्सो की धारा के अंतर्गत दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 25 रुपये हजार का आर्थिक दंड दिया है। अदालत ने भादवि की धारा 363 के अंतर्गत दोषी पाते हुए बृज बिहारी सिंह को 5 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। अदालत में हरिजन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत भी दोषी पाकर अभियुक्त बृजबिहारी सिंह को 3 साल कारावास की सजा दी है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अदालत ने कांड के दूसरे अभियुक्त संतोष महतो को भादवि की धारा 363 के अंतर्गत 5 साल कारावास दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिसवन थाना अंतर्गत चैनपुर ओपी निवासी बृज बिहारी सिंह एवं उसका ड्राइवर अपने ट्रैक्टर के साथ नवादा गांव 29 अगस्त 2016 के प्रातः 7.30 बजे पहुंचा। गांव के ही एक लड़की को अकेले पाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर दोनों ने मुंह काला किया। के बयान पर सिसवन थाने में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बंगाली सिंह ने बहस किया।
दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
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