परवेज अख्तर/सिवान : जिले के जी. बी. नगर थाना क्षेत्र के तरवार बाजार स्थित अब्दुल करीम रिजवी के आवास पर रविवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मंसूर आलम ने बताया कि चौकी हसन गांव स्थित 480 बीघा भूमि में से निबंधन की गई भूमि की रजिस्ट्री फर्जी है। उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने वाले और करने वाले के विरुद्ध क़ानूनी सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर जल्द ही कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि को मुक्त करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड की भूमि को दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया है, इसको मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है। वक्फ स्टेट के मैनेजर जमाल अहमद ने बताया कि यह भूमि 1951 में रजिस्टर्ड हुई थी, इसका डीड संख्या 524/1917 है। चौकी हसन गांव में वक्फ बोर्ड की भूमि 480 बीघा है। इस भूमि पर 454 बीघा जमीन दबंगों के कब्जे में है। वहीं 26 बीघा भूमि वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड जरूरतमंद को 30 वर्षों के लिए लीज पर देगी जिस पर जरूरतमंद कोई फैक्ट्री, दुकान, मार्केट कांप्लेक्स बनवा कर जीवन यापन कर सकता है। किसी को वक्फ बोर्ड की जमीन रजिस्ट्री करने का हक नहीं है। इस मौके वक्फ बोर्ड सेक्रेटरी फिरोज आलम, आलमगीर खान, सोना खान, रिजवान आलम, सैफ आलम, सलीम सिद्दीकी, मुबारक अंसारी, अनवर, जदयू के वरीय नेता अब्दुल करीम रिजवी उपस्थित थे।
वक्फ बोर्ड की भूमि का फर्जीवाड़ा करने वालों पर होगी कार्रवाई : मंसूर आलम
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