- जालसाजी बैनामा में जिला लोक शिकायत निवारण का निर्णय
- फतुलही के रहने वाले डॉ.खुर्शीद आलम की जमीन को जालसाजी कर कराया गया था बैनामा
परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ: जिले में पचरुखी अंचल द्वारा भू-माफिया के नाम पर फर्जी जमाबंदी के मामले में गड़बड़झाला सामने आया है।मामला पचरुखी प्रखंड के सीवान शहर से सटे फतुलही मोहल्ला का है। जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में मामले की सुनवाई के दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पधाधिकारी विपिन कुमार राय ने पचरुखी के वर्तमान सीओ को तत्कालीन सीओ रामानंद सागर समेत पांच लोगों के खिलाफ तीन दिनों में एफआईआर करने का निर्देश दिया है।साथ ही ऐसा नहीं करने पर स्वयं एफआईआर करने का अल्टीमेटम भी दे रखा है।बहरहाल,सुनवाई के क्रम में यह बात सामने आई कि फतुलही के रहने वाले डॉ.खुर्शीद आलम की जमीन को जालसाजी कर बैनामा करा दिया गया।
तत्कालीन सीओ के अलावा शमशाद आलम व मो. वकील ने साजिश कर पहले तो जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी मृत व्यक्ति संतोष तुरहा के नाम पर करा दी, फिर इसकी ऑनलाइन लगान रसीद भी कटाई गयी। सारी प्रक्रिया पूरी होने पर फर्जी आईडी व मोबाइल नंबर वाले अरविंद साह नामक व्यक्ति के माध्यम से संबंधित जमीन को 27 लाख रुपये में बेच दिया गया।जिला लोक शिकायत निवारण पधाधिकारी ने बताया कि एफआईआर के साथ ही इस संदर्भ में स्थापना शाखा के उप समाहर्ता को तत्कालीन सीओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।