शराबबंदी मामले में समय पर चार्जशीट जमा नहीं करने से आरोपियों को मिली जमानत….तमतमाये SSP ने पांच पुलिसकर्मियों को किया निलंबित

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दरभंगा: डीएम कार्यालय परिसर में शराब की बोतल मिलने की घटना का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बाद जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने चार थानाें पर बड़ी कार्रवाई की है। इनमें यूनिवर्सिटी थाना के दारोगा सिमरी थानाध्यक्ष व बहादूरपुर थाना के जमदार सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। बताया गया कि समय पर आरोप पत्र जमा नहीं करने के मामले में की गई है। एसएसपी ने ने मामले में पांचों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किया था। बताया जा रहा है कि तीनों थानों से आरोपियों को बचाने के लिए जानबूझकर आरोप पत्र दायर करने में देरी की गई। जिसके कारण शराबबंदी में पकड़े गए सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं समाहरणालय परिसर में मिली शराब के बोतल के मामले में दो सुरक्षाकर्मी को निलंबित कर दिया गया है।

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बताया गया कि यूनिवर्सिटी थाना में पदस्थापित दारोगा सुभाष चन्द्र मंडल द्वारा शराब से सम्बंधित केस 254/21 में समय पर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने कारण अभियुक्त सीआरपीसी धारा 167 (2) का लाभ मिलने के कारण अभियुक्त को न्यायालय से जमानत मिल गई. इसके अतिरिक्त केस 53/21 में अभियुक्त का पूरा आपराधिक इतिहास कोर्ट में समर्पित नहीं किया. इस लापरवाही के लिए सुभाष चंद्र को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बहादुरपुर थाना में पदस्थापित जमादार अमित रंजन द्वारा केस 236/21 में समय पर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को 167 (2) के लाभ के कारण जमानत मिली. इन्हें भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. इसके साथ ही सिमरी थाना में पदस्थापित जमादार मो. मोइन द्वारा केस 258/21 में समय पर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को 167 के लाभ के कारण जमानत मिली. इन्हें भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

वहीं, सिमरी थानाध्यक्ष हर किशोर यादव द्वारा समय पर केस 152/20 में आरोप पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को 167 के लाभ के कारण जमानत मिली. इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरम्भ करते हुए लाइन हाजिर किया जा रहा है. इसके साथ ही वर्तमान में वजीतपुर ओपी प्रभारी नीरज वर्मा लहेरियासराय केस 73/18 में समय पर चार्ज शीट समर्पित नहीं करने के कारण अभियुक्त को 167 के लाभ के कारण जमानत मिली. इन्हें भी निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।