छपरा में सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान तत्काल प्रभाव से बन्द रहेंगे

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छपरा: विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार से प्राप्त निदेश के आलोक में जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि जिला में विगत दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण में हुई अप्रत्याशित वृद्धि पर व्यापक नियंत्रण हेतु नया दिशा-निर्देश 06 से 21 जनवरी 2022 तक के लिए लागू किया गया था। परन्तु संक्रमण में लगातार वृद्वि के कारण पूर्व में दिये गये निदेश को संशोधित करते हुए नया आदेश निर्गत किया गया है।

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जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति्, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत् कार्य करते रहेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से बन्द रहेंगे, परंतु उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे। केन्द्र तथा राज्य सरकार के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। अपवाद स्वरुप पुलिस एवं होम गार्ड के प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे।