परवेज अख्तर/सिवान: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड के आरोपित पति को सुनवाई के बाद दोषी करार दिया है। घटना 16 नवंबर 2016 की है। घटना के संबंध में गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के ग्राम उजरा नारायणपुर के शमशेर आलम ने पचरुखी थाने में प्राथमिकी दर्ज करा ममेरी बहन के पति जमशेद अली समेत 6 लोगों को आरोपित किया था।
दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि उसके मामा जीरादेई थाना के चांदपाली निवासी एकरामुल हक की लड़की फरीदा खातून की शादी पचरुखी थाना के हरदिया निवासी जमशेद अली के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके पति व परिवार वाले फरीदा खातून को बराबर मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। इसी बीच मौका देख एक दिन हत्या कर उसके लाश को फेंक दिया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। जबकि पति जमशेद अली को दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।