पटना: पटना हाई कोर्ट ने राज्य में उत्पाद न्यायालयों की आधारभूत संरचना के संबंध में राज्य सरकार को हलफनामा के जरिए विस्तृत जानकारी मांगी है। न्यायाधीश राजन गुप्ता एवं न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद न्यायालयों के गठन में विलंब होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सीबीआई एवं श्रम न्यायलयों समेत अन्य कोर्ट के लिए अलग-अलग भवन की व्यवस्था है तो उत्पाद न्यायालय के लिए अलग भवन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है।
महाधिवक्ता ललित किशोर ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि राज्य के 74 उत्पाद न्यायालयों के लिए जजों की बहाली हो चुकी है। साथ-साथ 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार इन उत्पाद न्यायालयों की आधारभूत संरचना बनाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।