सिवान: हत्या के एक मामले में दो महिला सहित नौ को आजीवन कारावास की सजा

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  • मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टड़वां गांव में नाली के विवाद में हुई थी हत्या
  • एक अभियुक्त जावेद उर्फ डिस्को जेल में है बंद

परवेज अख्तर/सिवान: हत्या व जानलेवा हमला के एक मामले में एडीजे-वन अखिलेश कुमार झा की अदालत ने दो महिला सहित नौ लोगों को आजीवान कारावास की सजा सुनायी है. मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टड़वा गांव से जुड़ा हुआ है. मामले में कांड संख्या 365/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है, उसमें अशरफ अली, जावेद उर्फ डिस्को, सैफ अली, आरिफ अली, इरफान अली, शमीमा खातून, रौशन तारा व शाहिद अली शामिल हैं. वहीं प्रत्येक पर तकरीबन 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दर्ज प्राथमिकी में मुमताज खान का पुत्र सरफराज खान ने कहा था कि 27 जून 2018 को दो बजे दिन में गांव के ही जावेद उर्फ डिस्को ने मुमताज खान को लोहे के रड से सिर पर वार कर घायल कर दिया था.

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जिससे मुमताज गंभीर रूप से जख्मी को गया. अभियुक्त जावेद के साथ सैफ अली, शाहिद अली, अशरफ अली, आरिफ अली, इरफान अली, जावेद अली, शमीमा खातून व रौशन तारा अपने अपने हाथ में लाठी, डंडा व लोके के रड सहित अन्य से एक राय होकर मुमतजा खान पर हमला कर दिया था. मुमताज खान को बचाने आए सरफराज व गब्बू खान को भी मारकर जख्मी कर दिया था. सभी का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया. गंभीर रूप से जख्मी मुमताज खान को पटना रेफर कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.

अभियोजन की तरफ से जिला सहायक अभियोजन पदाधिकारी नरेंद्र कुमार राय व बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता सुभाष्कर पांडे व शंभु सिंह ने अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने भादवि की धारा 147/149 में एक वर्ष व पांच सौ रुपये जुर्मान, 148/149 में तीन माह सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना, 323/149 में तीन वर्ष की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना, 302/149 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुमार्ना लगाया है. एक अभियुक्त साजिद अली किशोर घोषित है, जिसका मामला किशोर न्यायालय में लंबित है.