मूल अदालत में ही तेजाब कांड के पूरक मामले की सुनवाई की मांग

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परवेज अख्तर/सिवान : चंदा बाबू ने मुल अदालत में तेजाब कांड से जुड़े सह अभियुक्तों की मामले की सुनवाई की मांग की है। वर्तमान में तेजाब कांड से जुड़े पूरक मामले की सुनवाई त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में चल रही है। तेजाब कांड में मृतक सहोदर भाइयों के पिता एवं कांड के सूचीका के पति चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ने अपर जिला न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत में आवेदन देकर पहले से चल रही अदालत में ही अपनी आस्था व्यक्त करते हुए मुकदमे की सुनवाई करने की मांग की है। ज्ञात रहे कि तेजाब कांड के अन्य अभियुक्त के मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में चल रही थी। वर्तमान में यह वाद स्थानांतरित होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में चल रही है। सूत्रों की माने तो चंदा बाबू ने मामले की विचारण को प्रभावित होने से बचाने के उद्देश्य से प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में मामले को पुनः स्थानांतरित कराकर सुनवाई करने का निवेदन किया है। ज्ञात रहे की वर्ष 2004 में चंदा बाबू के गौशाला रोड स्थित नवनिर्मित आवास पर पंचायती के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने चंदा बाबू एवं अन्य पर जानलेवा हमले का प्रयास किया।

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बचाव में घर में रखे तेजाब को फेंक कर परिजनों ने आत्मरक्षा की। उक्त घटना के पश्चात चंदा बाबू के दो पुत्रों का शहर के विभिन्न दुकानों से अपहरण कर लिया गया था। उक्त मामले में मो. शहाबुद्दीन के अतिरिक्त लगभग 10 अभियुक्त अप्राथमिक अभी बनाए गए थे। शहाबुद्दीन सहित 4 लोगों की सजा मंडल कारा में गठित विशेष अदालत कर चुकी है। अन्य शेष अभियुक्तों के मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत में चल रही थी। उक्त मामला स्थानांतरित होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में गया हुआ है। चंदा बाबू ने आवेदन देकर अपर जिला न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सुनवाई शुरू किए जाने की मांग की है।