सिवान एसडीजेएम ने महिला थाना के दरोगा मुन्नी देवी से किया शोकॉज

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पैनल अधिवक्ता ने आइओ पर साक्ष्य नष्ट करने का लगाया है आरोप

परवेज अख्तर/सिवान: अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी हिना मुस्तफा ने महिला थाना कांड संख्या 20/2022 के अनुसंधानकर्ता मुन्नी देवी पर दो माह विलंब से जब्ती सूची की फारेंसिक लैब मुजफ्फरपुर में जांच कराने हेतु कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था. जिस मामले में कोर्ट ने महिला थाना के दरोगा मुन्नी देवी से शोकॉज किया है. जबकि प्राथमिकी के बाद पुलिस ने कपड़े को जब्त किया था. और तत्काल उसे फारेंसिक जांच के लिए मुजफ्फरपुर नहीं भेजा था.  इधर इसी बीच पीड़िता के पैनल अधिवक्ता ने कोर्ट को एक आवेदन देकर आग्रह किया कि आइओ द्वारा साक्ष्य नष्ट कर फारेंसिक लैब में जांच कराने का आवेदन दिया है.

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पैनल अधिवक्ता ने आवेदन में यह भी कहा है कि अनुसंधानकर्ता अभियुक्तों के मेल में आकर बिलंब से जब्त किये कपड़ों, जिस पर रेप का निशान मौजूद है, ज्यादा दिन बीतने के बाद फारेंसिक लैब में उसकी पहचान नहीं हो पायेगी. इन्होंने कोर्ट से पीड़िता के न्याय के लिए गुहार लगायी है. पुलिस भी आवेदन देने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं कर रही थी. जिसके बाद एसपी को हस्तक्षेप करना पड़ा था. जिसके बाद पांचवें दिन महिला थाना में कांड संख्या 20/2022 दर्ज की गयी थी.बताते चलें कि मुफस्सिल थाना के बालचंद हाता गांव निवासी एक महिला के साथ 13 अप्रैल को चार लोगों द्वारा गैंगरेप किया गया था. इस मामले में पीड़िता ने दिलीप गोड़ सहित चार लोगों को आरोपित किया था. मामले के निपटारे के लिए आरोपियों ने धमकी भी दिया था.