- अखाड़ा जुलूस में अग्नेयाशस्त्र व अन्य हथियार ले जाने पर रोक
- रूट से अलग हटकर कोई अखाड़ा नहीं चले, होगी कार्रवाई
परवेज अख्तर/सिवान: अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा ने महावीरी अखाड़ा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी अखाड़ा अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अखाड़े का संचालन करें. डीजे न बजाएं और हथियारों का प्रदर्शन न करें. एसडीएम ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि कोई भी अखाड़ा अपने सदस्यों को नशे की हालत में झंडा में शामिल नहीं करें, किसी राजनीतिक दल को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह या स्लोगन आदि का प्रयोग निषिद्ध है. डीजे एवं अश्लील गीत नृत्य प्रतिबंधित है.
पुलिस को छोड़कर किसी के पास आग्नेयाशस्त्र नहीं होना चाहिए. सभी अनुज्ञप्तिधारी अखाड़ों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे लाइसेंस लेते समय जिन रूटों और नियमों के तहत बंधें हैं उसका पालन सुनिश्चित करेंगे. अखाड़ा जुलूस के दौरान डीजे, डांस, राजनीतिक कटाक्ष आदि का प्रदर्शन न हो इसके लिए एहतियाती कदम उठाने होंगे सीवान नगर में निकलने वाले अखाड़ा जुलूस के समय अखाड़ा धारकों को जुलूस निकालने का नक्शा एसडीओ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा उन्हें उसी रूट से चलना होगा. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.