राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के सात मामलों की हुई सुनवाई

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परवेज अख्तर/सिवान : मंडल कारा में घटित विशेष अदालत में गुरुवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल सात मामलों की सुनवाई की गई। पूर्व से निर्धारित तिथि के अनुसार अदालत में तीन मामलों की सुनवाई की गई, जबकि विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 4 मामलों में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में भाजपा कार्यकर्ता योगेंद्र पांडेय की हत्या से जुड़े मामले में गवाही के लिए तिथि निश्चित थी। गवाही के लिए मृतक योगेंद्र पांडेय के बड़े भाई राधेश्याम पांडेय गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए, किंतु पूर्व से दाखिल किए गए प्रलेखों की प्रति बचाव पक्ष के पास अनुपलब्ध रहने के कारण मो. शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने बगैर प्रलेख की जिरह करने में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अदालत के आदेश पर अभियोजन पक्ष की ओर से बचाव के अधिवक्ता को प्रलेखों की छाया प्रतियां उपलब्ध करा दी गईं। बचाव पक्ष के निवेदन पर अदालत ने गवाह से जिरह के लिए दूसरी तिथि निर्धारित कर दिया। इसी अदालत में राजीव रोशन हत्याकांड मामले में सुनवाई की गई तथा राजीव रोशन हत्याकांड से ही जुड़े पूरक मामले अखलाक एवं चंदन के मामले में भी संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह उपस्थित थे। उधर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में पुलिस पदाधिकारी अश्वनी कुमार के साथ मारपीट से जुड़े मामले में अभियुक्त मनोज ठाकुर की ओर से अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने बहस आरंभ कर दिया। समय अभाव के कारण शेष बहस के लिए अदालत ने दूसरी तिथि निर्धारित कर दिया। अन्य तीन मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक रघुवर सिंह, राम राज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो. मोबीन, उतिम मियां एवं अन्य उपस्थित थे।

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