✍️परवेज़ अख्तर/एडिटर इन चीफ:
एडीजे 5 प्रतिभा सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कॉपरेटिव के तत्कालीन चेयरमैन रामायण चौधरी सह रामायण यादव की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जिला प्रशासन के आदेश पर नगर थाना द्वारा मार्च में प्राथमिकी कांड संख्या 123/ 23 दर्ज कराई गई थी ।उक्त मामले में रामायण चौधरी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल किया गया था।
जिला न्यायाधीश की अदालत से मामला स्थानांतरित होकर एडीजे 5 प्रतिभा सिंह की अदालत में आया हुआ था। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया था। सुनवाई के पश्चात मामले में 3 मई को आदेश होना था किंतु अधिवक्ता के निधन के कारण न्यायिक कार्य नहीं होने की वजह से आदेश लंबित रहा। बताया जाता है कि मंगलवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात रामायण यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।