परवेज अख्तर/सिवान: राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नौ सितंबर को सिविल कोर्ट में होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलह योग्य मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए विज्ञप्ति प्राधिकार के सचिव द्वारा जारी की गई है। प्राधिकार कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक नौ सितंबर को विभिन्न विषयों पर पक्षकारों को अपनी मामले रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बीच-बीच में विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं तथा इसके संबंध में उचित निर्देश भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का मूल उद्देश्य अधिकाधिक मामलों का निस्तारण करना होता है। इसमें सभी प्रकार के पक्षकारों को उनकी स्थिति को देखते हुए सुलह के माध्यम से अपने मामले को समाप्त कराए जाने का सुझाव दिया जाता है।