परवेज अख्तर/सिवान: जिले के दारौंदा प्रखंड कार्यालय सभागार में 24 जुलाई से 10 अगस्त तक पंंचायतवार वार्ड सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें वार्ड सदस्यों का अधिकार, कर्त्तव्य महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण तीन थीम पर आधारित होगा इसमें गरीबी उन्मूलन योजना, स्वास्थ्य गांव अवधारणा एवं महत्व, स्वास्थ्य में जनप्रतिनिधि की भागीदारी, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक गतिविधियों का महत्व एवं लक्ष्य आदि पर विस्तृत चर्चा होगी। इस दौरान वार्ड सदस्य प्रशिक्षण में भाग लेकर अपने दायित्व एवं कर्तव्य से अवगत होंगे। साथ ही सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी हासिल करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षक पंचायती राज पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह एवं सहायक कार्यपालक द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 का संक्षिप्त परिचय, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 11 से 33 तक की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनके बीच मार्गदर्शन पुस्तिका का भी वितरण किया जाएगा।
इसके अलावा मुखिया-उपमुखिया को उनकी शक्तियां, कार्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पंचायती राज का उद्भव एवं विकास, 73 वां संशोधन के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां व गठन एवं कार्य, प्रखंड पंचायत विकास योजना का उद्देश्य, प्रक्रिया एवं महत्व, त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का शुद्धिकरण, अर्थ आवश्यकता, महत्व और स्वशासित इकाईयों के रूप में पंचायत की विशेषताएं एवं आपदा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के अंतिम दिन प्रशिक्षक के द्वारा निधि का श्रोत, पंचायत समिति के कार्यों का आवंटन एवं दायरा, लेखा संधारण एवं वित्तीय प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रत्येक दिन सभी को खाद्य सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण दारौंदा प्रखंड कार्यालय सभागार में 24 जुलाई से शुरू होगा। प्रशिक्षण के दौरान चाय, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था रहेगी।