परवेज अख्तर/सिवान: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की न्यायालय ने बार-बार दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर स्वयं कोर्ट में 23 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बसंतपुर में बिना निबंधन के चलाए जा रहे मां अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस सेंटर के संचालक दीपक राज के विरुद्ध कार्रवाई की तथा रिपोर्ट सिविल सर्जन को भेजते हुए अल्ट्रासाउंड को जब्त करने का निवेदन किया। इसके साथ ही प्रतिरक्षण पदाधिकारी प्रमोद कुमार पांडेय ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद भी दीपक राज के विरुद्ध दर्ज कराई।
उक्त मामले में दीपक राज ने जमानत हेतु उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया इसमें उच्च न्यायालय ने दीपक राज को प्रापर कोर्ट सिविल कोर्ट में जमानत हेतु याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में दीपक राज ने कोर्ट में जमानत हेतु याचिका लगाई है। इस संबंध में दीपक राज की जमानत याचिका लंबित है तथा न्यायालय ने मां अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर के संबंध में की गई अद्यतन जानकारी सिविल सर्जन सिवान से तलब किया। किंतु सिविल सर्जन सिवान द्वारा जब इस बाबत कोई रुचि नहीं दिखाई गई तो सात एवं 11 अगस्त को सिविल सर्जन को रिमाइंडर भेजा गया। इसके बाद भी जब कोई जवाब सिविल सर्जन द्वारा न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराया गया तो बाध्य होकर न्यायालय ने सिविल सर्जन के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है।