- परीक्षा के सफल संचालन के लिए केंद्राधीक्षकों व पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक
- इलेक्ट्रानिक गैजेट ले जाने की रहेगी मनाही,पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
- पहली पाली में नौ बजे व दूसरी पाली में एक बजे तक ही मिलेगा प्रवेश
✍️परवेज़ अख्तर/एडिटर इन चीफ:
बिहार लाेक सेवा आयोग के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 24 व 25 अगस्त को किया जा रहा है।परीक्षा को लेकर जिले में कुल 29 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सदर अनुमंडल क्षेत्र में 26 व महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र में तीन केंद्र शामिल हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर कुल 33 हजार 650 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें पहली पाली के 16 हजार 880 व दूसरी पाली के 16 हजार 770 अभ्यर्थी शामिल होंगे। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर बुधवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में डीएम मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग हुई। इस दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, जोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता एवं वरीय दंडाधिकारियों व केंद्राधीक्षकों को आवश्यक निर्देश दिया गया। सभी पदाधिकारियों को हिदायत देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा को लेकर सौंपी गई जिम्मेवारी में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोताही बरते जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित है।
पहली पाली में नौ बजे व दूसरी पाली में एक बजे तक ही मिलेगा प्रवेश :
अध्यापक नियुक्ति परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा 3.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी। डीएम ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पहली पाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुबह 7.30 बजे व दूसरी पाली के लिए दोपहर एक बजे से केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।
इलेक्ट्रानिक गैजेट ले जाने की रहेगी मनाही, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई :
अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट्स, इलेक्ट्रानिक पेन, पेजर, रिस्ट वाच इत्यादि जैसे इलेक्ट्रानिक्स सामग्री तथा ह्वाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक सामग्री पाए जाने पर कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए इस परीक्षा सहित आगामी पांच वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने से भी वंचित कर दिया जाएगा।