परवेज अख्तर/सिवान: जिला समाहरणालय सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा मैनुअल स्कैवेजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग, जो अत्याचार से पीडित हैं। उनको मुआवजा देने तथा पेंशन का भुगतान से सबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान डीएम ने लंबित सभी मामलों पर विशेष ध्यान देने तथा शीघ्र निष्पादन करने हेतु पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएफएमएस/पीएफएमएस द्वारा कुल प्राप्त आवंटन की राशि 75 लाख है।
इमसें से लगभग 74 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है। बताया कि 19 मई तक पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मुआवजा प्रस्ताव के आलोक में जिलाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त पीडित/पीडिताओं की कुल सख्या 108 है। जिनका भुगतान करने हेतु विभाग से आवंटन की माग की गई है। बताया कि जिले में पेंशन भुगतान वाले पीडित/पीडिताओं की कुल संख्या 36 है। जिनका नियमित पेंशन भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह थाना कांड संख्या बडहरिया 99/21, भगवानपुर हाट 102/21, दरौली 125/22 एवं जीबी नगर 108/21 में मृत व्यक्तियों (अनुसूचित जाति/जनजाति) के निकटतम आश्रित को नौकरी देने के मामले में अब तक तीन मृत व्यक्तियों का अग्रेतर कार्रवाई की जा चुकी है।
शेष एक पर शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु मृतक के आश्रित से उपर्युक्त अभिलेख की मांग की गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी, सिवान द्वारा बताया गया कि जिले में मैनुअल स्कैवेजर की संख्या शून्य है। बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त भूपेंद्र प्रसाद यादव, जिला कल्याण पदाधिकारी, बिहार विधानसभा सदस्य सत्यदेव राम सहित अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित गैर सरकारी सदस्य एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के सदस्यगण उपस्थित थे।