✍️परवेज़ अख्तर/सिवान
पंचायत चुनाव में दिए गए हलफनामा में तथ्य छुपाने के आरोप में भगवानपुर हाट के बीडीओ डा. कुंदन ने थाना में आवेदन देकर प्रखंड प्रमुख हरेंद्र पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। बीडीओ ने बताया कि भगवानपुर निवासी रंजीत चौधरी ने राज्य निर्वाचन आयोग में वाद दायर कर पंचायत समिति पद के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 28 से चुनाव जीते प्रखंड प्रमुख हरेंद्र पासवान पर तथ्य छुपाने का शिकायत की थी। इसकी सुनवाई के बाद शिकायत सही पाए जाने पर प्राथमिकी का आदेश मिलने पर प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में तथ्य छुपाने के आरोप में हरेंद्र पासवान के विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 125(क) (3) एवं भारतीय दंड संहिता सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी की गई है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि बीडीओ भगवानपुर डा. कुंदन के आवेदन पर प्रखंड प्रमुख हरेंद्र पासवान के खिलाफ कांड संख्या 374 / 023 धारा 420, 467, 468 भादवि एंड 125 (ए) (3) पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।