सिवान: ओसामा को आर्म्स एक्ट के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

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परवेज अख्तर/सिवान: दिवंगत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को आर्म्स के मामले में उच्च न्यायालय, पटना से जमानत मिली है। सूत्रों की मांने तो ओसामा शहाब को मोतिहारी में उनकी बहन के ससुराल स्थित रानी कोठी गोलीबारी कांड में उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की है। बता दें कि ओसामा शहाब की बहन का ससुराल रानी कोठी मोतिहारी में है, जहां जमीन को लेकर विवाद था। ओसामा शहाब पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बहन के ससुराल वालों को सहयोग करते हुए पड़ोसियों के साथ अभद्रता की थी तथा धमकी देने के साथ-साथ गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया था।

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इस मामले में मोतिहारी में उनके व अन्य के साथ अज्ञात के विरुद्ध भी प्राथमिक कराई गई थी। वहीं राजस्थान के कोटा में भ्रमण के दौरान ओसामा शहाब की गिरफ्तारी हुई थी तथा हुसैनगंज थाने में गोलीकांड से जुड़े एक अन्य मामले में पुलिस ने राजस्थान पुलिस के सहयोग से उनको सिवान लाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया था। सिवान के निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज हो जाने के पश्चात अपर जिला न्यायाधीश की अदालत से ओसामा को जमानत मिल गई थी लेकिन वह मंडल कारा में ही बंद है।