परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश सप्तम पन्नालाल की अदालत ने दुष्कर्म से जुड़े मामले के मुख्य आरोपित को कांड का दोषी पाया है। सोमवार को अदालत में सुनवाई के समय मुख्य अभियुक्त इमरान अनुपस्थित था। इसलिए अदालत ने अनुपस्थित अभियुक्त इमरान पर गैर जमानती वारंट निर्गत करते हुए तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी पारित कर दिया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अच्छे लाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने मो. इमरान को भादवि की धारा 366 एवं 376 के अंतर्गत दोषी करार दिया है।
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