हत्याकांड में आरोपित को नहीं किया रिमांड, शराब मामले में मिली जमानत

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शराब बरामद मामले में जेल में था बंद

सुमंत हत्याकांड में है आरोपित

परवेज अख्तर/सिवान : 31 अगस्त को वैशाखी गांव निवासी सुमंत की हत्या के मामले में आरोपित बोल्डर चौहान शराब मामले में जेल से जमानत पर रिहा हो गया। जेल से छुटने के बाद वह कहां है इसके बारे में कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी ओर उसके जमानत पर बाहर आने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी सुमंत के परिजनों को होने लगी है। परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर सुमंत हत्याकांड में पुलिस ने बोल्डर से पूछताछ में तेजी दिखाई होती तो वह आज जेल के अंदर रहता। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने कांड में बोल्डर को रिमांड नहीं किया, जिसका फायदा बोल्डर को मिल गया और वह शराब मामले में जमानत पर बाहर आ गया।

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शोकाकुल परिजन

वहीं दूसरी ओर अब बोल्डर के बाहर आने के बाद वर्तमान सराय ओपी प्रभारी पूर्व प्रभारी पर ही इसका दोष मड़ रहे हैं। उनके अनुसार अगर पूर्व के अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में सक्रियता से कार्य किया होता तो आज बोल्डर जेल के अंदर ही होता। फिर भी पुलिस उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। बता दें कि 31 अगस्त को थाना क्षेत्र के मटुक छपरा गांव के समीप वैशाखी निवासी रामायण साह के पुत्र सुमंत कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कांड में मृतक के पिता के बयान पर एक नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें स्थानीय मुखिया पति प्रभुनाथ सिंह, बोल्डर, कालीचरण तथा रंजन कुमार यादव को आरोपित किया गया था। घटना शराब बिक्री का विरोध करने को लेकर हुई थी। घटना के उत्पाद विभाग सिवान की टीम ने बोल्डर चौहान के घर छापेमारी करते हुए उसे 6 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में उत्पाद विभाग की टीम ने थाना कांड संख्या 217/19 दर्ज किया था। अवर निरीक्षक उत्पाद मुन्ना कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी।