गोपालगंज : कोरोना काल में मरीजों से मोटी रकम वसूलने वाले एंबुलेंस चालकों पर होगी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर मोटी रकम वसूली करने वाले एंबुलेंस चालकों पर कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान शहर के सभी सरकारी व प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे। कुछ आवश्यक कार्यालय खुलेंगे। ऐसे में उन कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मियों को अपना पहचान पत्र साथ लेकर चलना होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान हर रोज सुबह सात बजे से 11 बजे तक सब्जी, फल, किराना व जन वितरण प्रणाली की दुकान खुली रहेंगी। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मई माह में राशन का पैसा नहीं देना है। राज्य सरकार के द्वारा मई माह का राशन मुफ्त में देने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान शहर में वार्ड स्तर पर ठेले पर फल व सब्जी का ब्रिकी की जाएगी। इसको लेकर ठेला चालक के ठेले पर वार्ड का नाम लिखा होगा। ठेला चालक अपने निर्धारित वार्ड में जाकर फल व सब्जी की ब्रिकी पूरे दिन कर सकते है। इसकी छूट रहेंगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में बिजली मिस्त्री व पलंबर मिस्त्री को छूट रहेगी। ताकि घर में रहने वाले लोगों को पानी सप्लाई व बिजली सप्लाई में कोई परेशानी आया तो मिस्त्री उसे तुरंत जाकर ठीक कर सकें। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि शादी विवाह में डीजे पूर्ण रूप से बंद रहेंगा। पचास से अधिक लोग शादी में शामिल नहीं होंगे। साथ ही विवाह कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए स्थानीय थाना को इसकी जानकारी तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।