परवेज अख्तर/सिवान: नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर नगर परिषद क्षेत्र में निजी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जल जीवन हरियाली के तहत शुरू की गई इस योजना को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि नगर विकास विभाग ने बिल्डिग बाइलॉज में संशोधन कर सभी निर्मित व निर्माणाधीन भवनों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि नगर परिषद में कुल 38 वार्ड है।
इन वार्डों में करीब 30 हजार से अधिक मकान हैं। इसके अलावा सरकारी और वाणिज्यिक सभी तरह के भवन हैं। गौरतलब है कि 100 वर्गमीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल वाले सभी निजी मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। नए भवनों के लिए नक्शे में ही होगा प्रावधान : नए भवनों का नक्शा पास कराने के लिए रेन वाटर सिस्टम का प्रावधान अनिवार्य होगा। नगर विकास विभाग का यह आदेश सरकारी, निजी और वाणिज्यिक सभी तरह के भवनों पर लागू होगा। बिना रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम के नए निर्माण के लिए नक्शा पास करने पर रोक लगाई जाएगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करते पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
संपत्ति कर में मिलेगी 0.5 फीसद की छूट :
सरकार रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगाने वाले मकानों को संपत्ति कर में 0.5 फीसदी छूट देगी। नगर विकास विभाग ने रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ऐसी संरचनाओं का निर्माण कराने वालों को संपत्ति कर में पांच फीसद छूट देने का
फैसला किया है। क्या कहते हैं जिम्मेदार :
सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सभी निजी, सरकारी व व्यावसायिक भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना है।
कपिलदेव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सिवान