परवेज़ अख्तर/सीवान:
एडीजे 5 सुधीर सिन्हा ने एक दारोगा द्वारा समय से केस डायरी नहीं भेजने पर वेतन रोकने का आदेश एसपी को भेजा है. आदेश की प्रति जिला कोषागार पदाधिकारी को भी प्रेषित किया है. आंदर थाना कांड संख्या 109/20 का नामजद अभियुक्त मुस्ताक अली उर्फ भुटेली ने अग्रिम जमानत अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल कराया था. इस पर सुनवाई करते हुए एडीजे 5 ने मांग की थी.
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एक माह बीतने के बाद भी आईओ लक्ष्मण यादव द्वारा केस डायरी न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराया गया. इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से दारोगा का वेतन रोकने का आदेश दिया है. बताते चलें कि थाना कांड संख्या 109/20 में मुस्ताक अली पर एक महिला के साथ छेड़खानी व मारपीट करने का आरोप है.