जमानत अर्जी खारिज होने के बाद कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही से चार अभियुक्त सिवान कोर्ट से हुए फरार

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✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
छेड़खानी और रंगदारी से जुड़े मामले में मंगलवार को चार अभियुक्तों ने पुलिस दबिश के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी इद्राणी किस्कु की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।दर्ज कांड के नामजद चार अभियुक्त में पवन सिंह,मुन्ना सिंह,उपेन्द्र सिंह व प्रिंस सिंह ने सरेंडर के साथ हीं अपने को मामले में निर्दोष बताते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी दाखिल किया था।जमानत की याचिका पर अभियोजन पदाधिकारी एपीओ तथा सूचीका के अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत याचिका को खारिज करने की अपील की। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता तथा सूचिका के अधिवक्ता की दलीले सुनने के पश्चात मामले को गंभीर पाते हुए न्यायधीश ने जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए कर सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश पारित किया।

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जहां न्यायधीश द्वारा आदेश पारित के बाद सभी अभियुक्तों को तैनात पुलिस बल को सुपुर्द कर दिया गया कि इसी बीच न्यायालय परिसर में तैनात पुलिस बल की लापरवाही से चारों अभियुक्त पुलिस के चंगुल से भाग निकले।जिससे न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई।न्यायालय परिसर से चारों अभियुक्तों के भाग जाने के बाद मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें काफी तलाश की परंतु मंगलवार की देर शाम तक भागे हुए अभियुक्तों का कहीं सुराग नहीं मिल सका।