परवेज अख्तर/सिवान: शहर के आदर्श राजकीय वीएम मध्य विद्यालय में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में “महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण व उसके समाधान” विषय पर जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के तहत केंद्रीय प्राधिकार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा नौ के अंतर्गत गठित की गई है। उन्होंने बच्चों को महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण के विभिन्न बिंदुओं का दर्शाया तथा उनके समाधान के लिए लगाए गए विधिक नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर समाज में समान अधिकार मिला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है।
उन्होंने बताया कि नौ सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को उपस्थित होकर मामले का निपटारा करा अपने फिजूल में चल रहे मुकदमों को समाप्त करा सकते हैं।अधिवक्ता गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न समाज में जागृति फैलाकर समाज को शोषण मुक्त बनाने के प्रयास की सराहना करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवान एवं सेक्रेटरी निहारिका के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर पीएलवी अनीता कुमारी भी अपना सकारात्मक योगदान दिया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश प्रसाद समेत काफी संख्या में बच्चे उपस्थित थे।