छपरा: सारण में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गयी है। अब जिले में पुलिस के द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर सारण के एसपी संतोष कुमार ने सभी थानेदार को दिशा निर्देश दिया है। एसपी ने बताया कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबन्दी लागू है। शराब बनाना, बेचना और पीना गैरकानूनी है। अवैध शराब के सेवन से शारीरिक बीमारी एवं विकलांगता के साथ-साथ मृत्यु होने की भी संभावना बनी रहती है। विगत दिनों जिला में इसके दुष्परिणाम प्रकाश में आए हैं जहां कुछ व्यक्तियों की मृत्यु होने के साथ साथ अनेक व्यक्ति बीमार हो गए हैं। इससे संबंधित व्यक्ति के परिवार, बच्चों एवं समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सभी से अपील है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि शराब का भण्डारण, निर्माण, बिक्री या सेवन किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों को देना सुनिश्चित करें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जायेगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने घर में या परिसर में शराब को बिक्री या सेवन के लिए भण्डारित किया गया है तो उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब इसे विनष्ट कर दें, यह सेवन करने वाले व्यक्तियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है और पकड़े जाने पर कठोर दण्ड के भागी होंगे।
जिलाधिकारी राजेश मीणा एवम् पुलिस अधीक्षक सारण संतोष कुमार द्वारा मढ़ौरा अनुमंडल अंतर्गत भुआलपुर पंचायत में हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में शराब के अवैध कारोबार में लगे व्यक्तियों के सील किए गए घरों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए बाजार में उपस्थित स्थानीय निवासियों को शराब का सेवन नहीं करने, दूसरों को मना करने तथा उक्त व्यापार में लगे लोगों को गिरफ्तार करवाने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही छापेमारी और जागरूकता हेतु नवगठित टीम के कार्यों का जायजा लिया गया है ।