✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिले के बड़हरिया प्रखंड के मध्य विद्यालय रामपुर (उर्दू) में 10 जुलाई को छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना में एक छात्र की मौत हो गई थी। इस मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सिवान ने विद्यालय में अनुशासन की कमी एवं कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के आलोक में प्रभारी प्रधानाध्यापक उमेश चंद्र प्रसाद एवं वरीय शिक्षक मो. खलील को निलंबित कर दिया तथा निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों को मुख्यालय पचरुखी बीआरसी में निर्धारित किया है। निबंधन अवधि में नियमानुकूल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा आरोप पत्र क अलग से निर्गत किया जाएगा।
उन्होंने इसकी प्रतिलिपि संबंधित शिक्षक, बड़हरिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं डीएम को सूचनार्थ प्रेषित की है।आवेदन में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालय अवधि में इस तरह की घटना घटित होना विद्यालय में अनुशासन की कमी प्रधानाध्यापक के साथ शिक्षकों का छात्रों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। छात्र आपस में मारपीट करते रहे, लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा ससमय हस्तक्षेप नहीं किया गया। ससमय हस्तक्षेप कर दिया गया होता तो ऐसी घटना नहीं घटती। उन्होंने कहा है कि विद्यालय के वरीय शिक्षक की जिम्मेवारी है कि वे विद्यालय में अनुशासन बनाए रखें, विद्यालय के छात्र-छात्राओं की गतिविधि पर ख्याल रखना शिक्षक की जिम्मेवारी है। मुख्य रूप से प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं वरीय शिक्षक द्वारा अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया गया है।